रिपोर्ट- प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में एडिजे पांच उमेश प्रसाद ने देव थाना कांड संख्या -42/15,जी आर- 1202/15 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त योगेन्द्र सिंह सिमरी टोला देव को भादंवि धारा -302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एपीपी परशुराम सिंह ने बताया कि अभियुक्त योगेन्द्र सिंह को 22/08/24 को हत्या के इस मामले में दोषी ठहराया गया था, आज दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात सज़ा सुनाई गई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुशीला कुंवर सिमरी टोला देव ने प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्त के घर कुछ साल पहले एक घटना घटी थी और अंधविश्वास में मेरे घर में डायन का आरोप लगाता था, अभियुक्त ने 01/07/15 को अंधविश्वास से ग्रसित होकर मेरे घर पर हमला कर दिया जिसमें बुजुर्ग ससुर वृजा सिंह का हत्या हो गई,इस वाद में अभियोजन पक्ष अपने पक्ष रखने में सफल हुआ घटना के समर्थन में गवाही हुए और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।